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कार्यालय प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गीदम जिला-दन्तेवाड़ा (छ.ग.): स्टेनोग्राफी (हिन्दी)

By: Gajju

On: October 7, 2025

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Job Details

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Stenography (Hindi) Recruitment District- Dantewada (CG) संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, (प्रशिक्षण पक्ष) इन्द्रावती भवन, ब्लॉक नं.-4, प्रथम तल, अटल नगर, रायपुर द्वारा मेहमान प्रवक्ताओं हेतु जारी विभिन्न आदेशों व निर्देशो तथा संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ, क्षेत्रीय कार्यालय बस्तर क्षेत्र जगदलपुर के आदेश क्रमांक 248 दिनांक 12/03/2024 के अनुपालन में जिला दन्तेवाड़ा में संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गीदम में स्वीकृत प्रशिक्षण अधिकारी के रिक्त पदों के विरूद्ध व्यवसायों/विषयों के लिये प्रशिक्षण सत्र 2025-26 के लिये मेहमान प्रवक्ता (Guest Lecturer) हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन निर्धारित प्रारूप में स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड डाक अथवा स्वयं उपस्थिति के माध्यम से कार्यालय प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गीदम जिला- दन्तेवाड़ा छ०ग0 494441 में आवेदन जमा प्रेषित कर सकते है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 10.10.2025 को अपरान्ह 5:00 बजे तक है। पदों की जानकारी एवं शैक्षणिक/तकनीकी योग्यताएँ, निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार है :-

Stenography (Hindi)

1. पदों की जानकारी Stenography (Hindi)

व्यवसाय/विषय का नाम – Stenography (Hindi)

औप्रसं गीदम – 01

कुल – 01

आरंभ तिथि – 25/09/2025

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक– 10.10.2025 को अपरान्ह 5:00 बजे

2. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता: Stenography (Hindi)

व्यवसाय का नाम –Stenography (Hindi)

संस्था का नाम- शासकीय औप्रसं गीदम

वांछित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता –

1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुराना ग्यारहवीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण ।

2. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल /संस्था/शीघ्रलेखन (शार्ट हेण्ड) मुद्रलेखन परिषद से 100 शब्द प्रतिमिनट की गति । (गति के लिये कौशल परीक्षा लिया जावेगा।

3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री-ऑपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की 10,000 KEY डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा लिया जावेगा)

4. अधिकतम – अभ्यर्थी जो डी.जी.टी. के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से एटीआई / सीटीआई / एन.व्ही.टी.आई / आर.व्ही.टी. आई / आई. टॉट से उत्तीर्ण हो।

3. अंकों का निर्धारण एवं चयन प्रक्रिया: Stenography (Hindi)

(क) जिन पदों के लिए सी.टी.आई./ए.टी.आई. आवश्यक है, उन पदों के लिए एक वर्षीय सी.टी.आई. ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के एटीआई सीटीआई (परीक्षा) की तकनीकी योग्यता (आई.टी.आई./डिप्लोमा/डिग्री)परीक्षा की प्राप्तांकों के आधार पर प्राथमिकता देते हुए मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
(ख) सी.टी.आई. ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी।
(ग) आवेदक के पास किसी व्यवसाय / विषय के पद के लिये एक से अधिक निर्धारित तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र जैसे राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/उपाधी/पत्रोपाधी आदि उत्तीर्ण होने की स्थिति मे जिस प्रमाण पत्र अंकसूची में अंक सर्वाधिक होंगे उसके आधार पर चयन सूची तैयार कि जाएगी।

नियम एवं शर्ते: Stenography (Hindi)

  1. आवेदन निर्धारित प्रारूप में ही जमा करें जो कि कार्यालय प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गीदम जिला-दन्तेवाड़ा (छ.ग.) से प्राप्त किया जा सकता है।
  1. आवेदन करने से पूर्व नियम एवं निर्देशों का भली-भाँति अवलोकन कर आवेदन प्रस्तुत करें। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जाएंगे तथा इस संबंध में आवेदक को सूचना नहीं दी जाएगी।
  2. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी।
  3. प्रचतिल सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिये सीटीआई एटीआई आवश्यक है उन पदों के लिये एकवर्षीय सीटीआई/एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता (आई.टी.आई./डिप्लोमा डिग्री) प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जायेंगा।
  4. सीटीआई एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यता धारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जावेगी।
  5. मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जायेगा। मेहमान प्रवक्ता द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा आचरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर दिया द्वारा जाकर स्पष्ट कारण दर्शात हुए प्रशिक्षण कार्य जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य संस्था प्रमुख लिया जा सकेगा।
  6. शासन द्वारा नियमित /स्थानान्तरित /संविदा पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उन पदों पर आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं की सेवाएँ स्वतः समाप्त हो जायेगी।
  7. मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा नियमित /स्थानान्तरित/संविदा पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उस पद के विरूद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जायेगी।
  8. यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्थाओं व्यवसायों/विषय के लिये आमंत्रित किया जाता है, तो किसी एक स्थान पर उपस्थित होने में उक्त आवेदक का शेष अन्य संस्थाओं व्यवसायों/विषय पर चयन स्वयं निरस्त माना जायेगा।
  9. पृथक-पृथक संस्थाओं व्यवसायों/विषय के लिये पृथक-पृथक आवेदन जमा करना होगा।
  10. संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ अटल नगर नवा रायपुर के निर्देशानुसार मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिये प्रतिघंटा 140/- (एक सौ चालीस रूपये) की दर से प्रति कार्यदिवस अधिकतम पांच घंटे का मानदेय का प्रावधान है। प्रतिमाह अधिकतम 15,000/- रूपये (पन्द्रह हजार रूपये) मानदेय देय होगा।
  11. जो कि समय-समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा। मेहमान प्रवक्ता को माह के कार्यदिवसों में एक दिन से अधिक अनुपस्थित होने पर निर्धारित मानदेय से नियमानुसार कटौती की जायेगी।
  12. मेहमान प्रवक्ताओं हेतु शासन द्वारा निर्धारित मद में बजट उपलब्ध होने पर ही मानदेय भुगतान किया जावेगा।
  13. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है इसमें आरक्षण संबंधी कोई नियम लागू नहीं होगें। शासकीय अवकाश को छोड़कर अन्य अवकाश की पात्रता नहीं होगी। शासकीय सेवा हेतु किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
  14. पदों की संख्या घटाई बढ़ाई अथवा समाप्त की जा सकती है।
  15. विज्ञापित पदों के अतिरिक्त किसी व्यवसाय में मेहमान प्रवक्ता की आवश्यकता होने की स्थिति में जिले के उस व्यवसाय/विषय के लिये तैयार की गई अनुमोदित सूची से उसकी पूर्ति करने के लिये जिले के नोडल अधिकारी निर्णय ले सकेंगे यदि उस जिले में उस व्यवसाय की प्रतिक्षा सूची में उम्मीद्वार उपलब्ध नहीं है तो अन्य जिलों की अनुमोदित सूची से पूर्ति करने के लिये क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त संचालक निर्णय ले सकेंगे।
  16. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संयुक्त संचालक, प्रशिक्षण क्षेत्रीय कार्यालय बस्तर क्षेत्र जगदलपुर / समिति का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

https://www.youtube.com/watch?v=wPzp5_hihpc

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